17/08/2026

Dhanbad Times

रिश्वतखोरी: सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला, सीसीएल के सेवानिवृत चीफ मैनेजर को तीन साल की सजा

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धनबाद: कोयला प्रक्षेत्र में भ्रष्टाचार के एक चर्चित मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने केंद्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के कथारा एरिया के सेवानिवृत्त चीफ मैनेजर कृष्ण मोहन झा और अधीनस्थ इंजीनियर चंदेश्वर प्रसाद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। कृष्ण मोहन झा को तीन वर्ष की सजा और 20,000 जुर्माना, चंदेश्वर प्रसाद को दो वर्ष की सजा और 10,000 जुर्माना।

 मामला क्या था?

ठेकेदार मोहम्मद मीनातुल्लाह की शिकायत पर सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 20 जनवरी 2014 को प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायत के अनुसार, मीनातुल्लाह पिछले चार वर्षों से कोलियरी से स्लरी उठाने का कार्य कर रहे थे। 7 जनवरी 2014 को उन्हें 300 टन स्लरी उठाव का कार्यादेश मिला था। इसी कार्य के एवज में आरोपियों ने उनसे 20,000 की रिश्वत की मांग की थी।

️‍♂️ जांच और सुनवाई
सीबीआई ने जांच पूरी कर दोनों आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दायर किया। सुनवाई के दौरान विशेष अभियोजक कुंदन कुमार सिन्हा ने कुल 12 गवाहों का परीक्षण कराया, जिनके बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।

क्या कहता है यह फैसला?
यह निर्णय भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सख्त संदेश है कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी कोई अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है। सीबीआई की सक्रियता और न्यायालय की तत्परता ने यह साबित किया है कि पारदर्शिता और जवाबदेही की उम्मीद अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रही।

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